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shivup |
Hindi Now Uttar Pradesh • 15 Apr 2026, 02:49 pm
लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदेश में वाहन चालकों के लिए अब बड़ा नियम लागू हो गया है। जिन वाहन स्वामियों ने अब तक अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है, उनके लिए अब परेशानी बढ़ने वाली है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि बुधवार से ऐसी गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा। यह सुविधा तभी मिलेगी, जब वाहन स्वामी 10 हजार रुपये का जुर्माना भरेंगे। खास बात यह है कि यह नियम उन वाहनों पर लागू होगा, जो अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए हैं। प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या दो करोड़ से अधिक बताई जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में लोग इस नियम की चपेट में आएंगे।
पहले दी जा चुकी चेतावनी, अब सख्ती शुरू
परिवहन विभाग की ओर से पहले ही ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस और पत्र जारी कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की चेतावनी दी जा चुकी थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने अब तक इस नियम का पालन नहीं किया। अधिकारियों का कहना है कि एक अप्रैल 2019 के बाद बिकने वाले सभी नए वाहनों में यह प्लेट पहले से लगी होती है, लेकिन पुराने वाहनों में इसे अलग से लगवाना अनिवार्य है। अब केंद्र सरकार के निर्देश पर इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
जुर्माना भरने के बाद ही मिलेगी सुविधा
नए नियम के तहत जिन वाहनों पर यह प्लेट नहीं लगी होगी, उनके मालिकों को पहले जुर्माना भरना होगा। इसके बाद ही वे अपनी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन कर पाएंगे। विभाग का मानना है कि इस सख्ती से लोग नियमों का पालन करने के लिए मजबूर होंगे और वाहनों की पहचान और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।
वाहन स्वामियों को दी गई सलाह, जल्द करवाएं प्लेट
परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। अधिकारियों ने कहा कि यह नियम सड़क सुरक्षा और वाहन चोरी जैसे मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। समय रहते प्लेट लगवाने से वाहन स्वामियों को जुर्माने और अन्य दिक्कतों से राहत मिल सकती है।