चलने वाला है बाबा का बुलडोजर, एक-दो मकान नहीं, पूरा मोहल्ला हो जाएगा जमींदोज, जान लें पूरा मामला!

Curated By: editor1 | Hindi Now Uttar Pradesh • 07 Oct 2025, 06:44 pm
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यूपी के संभल जिले में बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। अगर यह कार्रवाई हुई तो दो-चार मकान नहीं, पूरा मोहल्ला जमींदोज हो जाएगा। आइये पूरा मामला जान लेते हैं।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। यहां प्रशासन ने एक मस्जिद समेत लगभग 80 अवैध घरों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सदर तहसील के हातिम सराय क्षेत्र में तालाब की जमीन पर बने इन निर्माणों को हटाने के लिए मंगलवार को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सभी पक्षों को 15 दिन का समय दिया है, ताकि वह अपने दस्तावेज पेश कर सकें। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो सभी अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया जाएगा।


तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भूमाफिया ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर प्लॉट बेच दिए थे। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है और प्रभावित लोगों को अपनी जमीन के वैध दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। यदि किसी के पास वैध कागजात नहीं हुए तो बुलडोजर चलाया जाएगा।


12 साल पहले तालाब की जमीन पर बनाई थी मस्जिद 

जानकारी के मुताबिक हातिम सराय क्षेत्र में लगभग 12-13 साल पहले एक बड़ी मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो कथित तौर पर तालाब की भूमि पर बनी है। जब राजस्व विभाग की टीम सर्वे करने पहुंची तो मस्जिद से जुड़ा कोई जिम्मेदार व्यक्ति या मुतवल्ली सामने नहीं आया। इस कारण मस्जिद पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को 30 से 40 अवैध प्लॉटों पर लाल निशान लगाए गए हैं और सीमांकन की प्रक्रिया जारी है।


प्रशासन ने सभी पक्षों को दस्तावेज पेश करने के दिए निर्देश

प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों को तहसील कार्यालय में बुलाकर भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक किसी ने कोई दस्तावेज नहीं जमा किए हैं। अगर तय समय में जवाब नहीं मिला, तो नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान संभल जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत हाल के महीनों में कई अवैध ढांचे हटाए गए हैं।

 

हाल ही में राया बूढ़ गांव में चला था बुलडोजर

इससे पहले 2 अक्टूबर को राया बूढ़ गांव में तालाब की जमीन पर बनी एक मस्जिद और 30 हजार वर्गफीट का मैरिज हॉल ध्वस्त किया गया था। मस्जिद प्रबंधन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने नोटिस और सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इसी तरह, जून में चंदौसी में रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद और 34 अवैध घरों को भी तोड़ा गया था। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माणों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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