विश्व हिंदू परिषद जिला इकाई के संगठन मंत्री अरेस्ट, लगे चौंकाने वाले आरोप, मामला जान हर कोई शॉक्ड!

Curated By: Shiv Vishwakarma | Hindi Now Uttar Pradesh • 09 Nov 2025, 11:24 am
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यूपी के पीलीभीत जिले में विश्व हिंदू परिषद शाहजहांपुर के संगठन मंत्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां उनके खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज करने के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आइये पूरा मामला जानते हैं।

पीलीभीत शहर से सटी एक कॉलोनी में धारा-80 से जुड़ी झूठी शिकायत के जरिये वसूली और धमकाने के आरोप में पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के शाहजहांपुर विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया की तहरीर पर की गई है। एडीएम ने आरोप लगाया है कि प्रिंस गौड़ ने मंडलायुक्त को एक झूठा और भ्रामक पत्र भेजा था, जिसमें उनके खिलाफ गंभीर और तथ्यहीन आरोप लगाए गए थे।


पत्र में यह दावा किया गया था कि एडीएम ने शहर से सटी कॉलोनी में धारा-80 की कार्रवाई की है, जबकि यह अधिकार क्षेत्र एसडीएम का होता है। एडीएम ऋतु पूनिया के मुताबिक यह पत्र उन्हें डराने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से लिखा गया था। इसके साथ ही इसमें धन उगाही की मंशा भी दिखाई देती है। आरोप यह भी है कि प्रिंस गौड़ ने उन पर दबाव बनाते हुए यह झूठ तक लिखा कि उन्होंने अपनी मां और ससुर के नाम से प्लॉट का बैनामा कराया है, जबकि दोनों का कई वर्ष पहले ही निधन हो चुका है। एडीएम ने अपनी तहरीर में खुद पर संभावित हमले की आशंका भी जताई।


फर्जी लेटरपैड पर लिखा था शिकायती पत्र

कोतवाल सतेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जिस लेटर पैड पर शिकायत की गई थी, वह फर्जी था। इस संबंध में विहिप के जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण गंगवार ने पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि संगठन ने किसी को भी इस तरह की शिकायत करने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि संगठन का इस शिकायत से कोई संबंध नहीं है। धारा-80 के संबंध में एडीएम ने अपनी एफआईआर में उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की यह धारा भूमि के गैर-कृषि उपयोग की अनुमति देने से संबंधित है। किसान अपनी कृषि भूमि को आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग के लिए बदल सकते हैं, लेकिन यह कार्य केवल उप जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है।


विहिप जिलाध्यक्ष बोले मुझे एफआईआर की जानकारी नहीं

विहिप जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण गंगवार ने बताया कि पहले शहर से सटी कॉलोनी में एक मजार होने की शिकायत संगठन मंत्री राजेश के निर्देश पर जांची गई थी, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं मिला। जांच रिपोर्ट के बाद संगठन मंत्री को इसकी जानकारी दी गई थी और पत्र भी जारी किया गया था। विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ के खिलाफ हुई एफआईआर के बारे में उन्हें पहले कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।


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