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shivup |
Hindi Now Uttar Pradesh • 20 Feb 2026, 01:29 pm
कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। करीब 20 मिनट चली सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। उनके वकील ने अदालत को बताया कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है और इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च 2026 तय की है। पेशी के दौरान अदालत परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ रही, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े।
कोर्ट में बयान दर्ज, धारा 313 के तहत पूछे गए सवाल
राहुल गांधी सुबह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। अदालत में जज ने उनसे पूछा कि क्या वह सफाई देना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने ‘हां’ में जवाब दिया। उनके वकील काशी शुक्ला के अनुसार, बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट ने सवाल लिखे और जवाब भी दर्ज किए, जिन पर राहुल ने हस्ताक्षर किए। यह मामला 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत पहले ही व्यक्तिगत पेशी का आदेश दे चुकी थी।
रामचेत मोची के परिवार से मुलाकात
पेशी के बाद राहुल गांधी सुल्तानपुर में दिवंगत रामचेत मोची की दुकान पर भी पहुंचे। रामचेत वही मोची थे, जिनकी दुकान पर 2024 में राहुल कुछ देर बैठे थे और जूते सिले थे। बाद में उन्होंने उन्हें सिलाई मशीन भी भेंट की थी। रामचेत का 2025 में बीमारी से निधन हो गया था। इस बार राहुल ने उनके परिवार से मुलाकात की और पोती श्रद्धा को गोद में लेकर हालचाल पूछा। बच्ची के पैर में चोट देखकर उन्होंने इलाज की व्यवस्था कराने की बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से कही। कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को मुख्य गेट के बजाय दूसरे गेट से बाहर निकाला गया। अब 9 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, जब दोनों पक्ष अपनी दलीलें और साक्ष्य पेश करेंगे।
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